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सरकार को लगाया लाखों का चूना अब जेल जाएंगे विज्ञापन एजेंसी के मालिक


राजधानी पटना में बस स्टॉप सेंटर पर विज्ञापन के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने जो प्रचार साइट आवंटित किया था उसकी अवधि फरवरी 2022 नहीं पूरी हो गई इसके बाद भी बीते 1 साल से वहां विज्ञापन प्रदर्शित किया जा रहा है बकाया के बाद भी कार्य आदेश दिया गया इस मामले में कोर्ट के आदेश पर कदम कुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है प्राथमिकी का पर्यवेक्षण करते हुए टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बीते 29 अप्रैल को आरोपित के विरुद्ध आरोप को सत्य मानते हुए विज्ञापन कंपनी अस्तित्व के संचालक ओपी तिवारी और उनकी पत्नी शीला तिवारी के विरुद्ध गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है कदम कुआं थाना अध्यक्ष विमल इंदु कुमार ने परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि की है कार्रवाई के संबंध में बताया कि टाउन डीएसपी द्वारा किए गए पर्यवेक्षण के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है पटना में बुध को ने करार के तहत विज्ञापन कंपनी स्थित को मॉडल बस स्टॉप शेल्टर 5 वर्षों के लिए रखरखाव और विज्ञापन साइट के लिए उपयोग के लिए दिया था इसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो गई तब से बिना नवीनीकरण के विज्ञापन का कारोबार चल रहा है अस्तित्व कंपनी से वित्तीय वर्ष 2020 के किराया के तौर पर 940000 और वर्ष 2021 का ₹987000 जमा करने का निर्णय 21 अक्टूबर 2022 को लिया गया था कि इस बकाया राशि में ₹500000 दो किस्तों में भुगतान किया जा सका विज्ञापन कंपनी के निदेशक ओपी तिवारी ने बताया कि लोकहित के मामले में सुनवाई का अधिकार हाईकोर्ट को है कौशल किशोर तिवारी के परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज की गई जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है उनका भी पत्र लंबित है बकाया राशि समायोजित करा नवीनीकरण का अनुरोध किया अभियंता पटना ट्रैफिक लाइट ने बीते 12 जनवरी को विज्ञापन कंपनी से शेष राशि 14 लाख ₹27000 के भुगतान का अनुरोध किया था थाने में कोर्ट के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी में कंपनी के निदेशक ओमप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि 14 फरवरी 2017 के बीच बस स्टॉप शेल्टर 5 सालों के लिए विज्ञापन प्रदर्शन करता हुआ था विज्ञापन एजेंसी ने बस से अधिक क्षेत्र का उपयोग किया है महापौर ने 18 जून 2022 को इस संबंध में पत्र लिखा था और निगरानी थाने में भी शिकायत दर्ज की थी

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